दिल्ली: कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है.पवन खेड़ा को आज दिल्ली एयरपोर्ट पर कई घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद गिरफ्तार किया गया था. बताया गया कि असम पुलिस ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया है. असम पुलिस की तरफ से कहा गया था कि वो जल्द ही आकर पवन खेड़ा को अपने कब्जे में लेगें और फिर रिमांड पर असम ले जाया जायेगा. लेकिन गिरफ्तारी के थोड़ी देर बाद ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और खेड़ा को अंतरिम जमानत मिल गई है. आगे अब पवन खेड़ा को रेगुलर बेल के लिए अर्जी देना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की fir को एक साथ लाने की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और असम सरकार को नोटिस भी जारी किया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने असम, यूपी पुलिस को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की FIR को एक साथ करने की याचिका पर नोटिस जारी किया।SC ने सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
SC ने द्वारका कोर्ट को खेड़ा को अंतरिम राहत देने का निर्देश दिया। pic.twitter.com/i7IIlanZ30
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 23, 2023
पवन खेड़ा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि प्रधानमंत्री के बारे मे उन्होंने जो कुछ कहा वो मात्र जिह्वा का फिसल जाना यानी स्लीप ऑफ टंग था. इसके लिए खेड़ा ने तुरंत माफी भी मांग ली थी. इसलिए पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाये. वहीं असम पुलिस की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने पवन खेड़ा का गिरफ्तार किया है और ट्रांजिट रिमांड के लिए उनके कोर्ट मे पेश करेंगे

