Tuesday, February 17, 2026

Atiq Ahmad: उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को मिली उम्रकैद की सजा, भाई अशरफ समेत 7 लोग बरी

माफिया से नेता बने अतीक अहमद को प्रयागराज MP-MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया.  उसे उम्रकैद के साख ही 1 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है. अतीक से साथ दिनेश पासी,खान सोलत हनीफ को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. हलांकि कोर्ट ने  इस मामले में अतीक अहमद के भाई अशरफ और दूसरे 7 आरोपियों को बरी कर दिया है. उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी करार दिया है.

कोर्ट के बाहर लगे फांसी दो के नारे

17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण के इस मामले में कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के साथ ही 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है. सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट में फांसी दो फांसी दो के लगे नारे. कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा हो रहा है. फिलहाल कोर्ट में सजा पर बहस जारी है.

किस मामला में सुनाई गई सज़ा?

मृतक उमेश पाल बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस में मुख्य गवाह था. मामला उमेश पाल के अपहरण का है. आरोप था कि 2006 में 28 फरवरी को अतीक अहमद और अशरफ ने उमेश पाल का अपहरण किया. उमेश पाल पर राजूपाल मामले में बयान बदलने के लिए दबाव डाला गया. उसके साथ मारपीट की गई. परिवार को जान से मारने की धमकी देकर आरोपी अतीक और अशरफ ने उससे कोर्ट में जबरन अपने पक्ष में हलफनामा दाखिल कराया.
लेकिन जब 2007 में मायावती सरकार बनी तो उमेश पाल ने पांच जुलाई 2007 को इस मामले में अतीक और अशरफ समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई. एफआईआर के बाद पुलिस जांच में छह और लोगों के नाम भी सामने आए. इस मामले में कोर्ट ट्रायल 2009 में शुरु हुआ. पुलिस ने कुल ग्यारह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की. सरकारी पक्ष से इस मामले में कुल 8 गवाह भी कोर्ट में पेश किए. मंगलवार 28 मार्च 2023 को इस मामले में 10 आरोपियों को दोषी पाया गया है. 11 आरोपियों अंसार बाबा मौत हो चुकी है.

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